सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ जोरदार हमला-भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिलीप मोदी ने बताया की

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सरकार के द्वारा  शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ जोरदार हमला--- भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिलीप मोदी ने बताया 

नई नियम भर्ती

  जैसे ही सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमवाली का घोषणा की गई भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिलीप कुमार मोदी ने सरकार के द्वारा लायी गई नियमावली के खिलाफ में जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा की सरकार नई नियमावली में शिक्षकों अभ्यार्थियों को बेवजह परेशान और न्याय संगत बात नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार के नीतियों को काफी निंदनीय कहा और शिक्षकों अभ्यार्थियों के साथ के साथ


गलत व्यवहार कर रही है और नियुक्ति प्रक्रिया को ही मजाक बना कर रखा है। दिलीप मोदी ने कहा कि सरकार अपनी मंशा जाहिर करें। अभ्यार्थियों को पूर्व में कई परीक्षाओं पास करने के बाद भी एक और परीक्षा लेकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को सालों लटकाना चाहती है. अंत में दिलीप मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो मनमानी रवैया अभ्यार्थियों के साथ किया जा रहा है या दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जोरदार विरोध किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि हम लोग अभ्यार्थियों के साथ सदा खड़े हैं और खड़ा रहेंगे।

वहीँ दूसरी ओर नई नियम वाली भर्ती है जिसमे--

 नई शिक्षक नियमावली पर लगी कैबिनेट की मुहर:3 लाख पदों पर होनी है बहाली; राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा, महंगाई भत्ता में इजाफा


नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है। सातवें फेज की शिक्षक नियमावली पर मुहर लग गई है। नई नियमावली से राज्य के करीब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी इजाफा किया गया है। कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर मुहर लगी है।

राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। बिहार सरकार का नई नियमावली होगी। आयोग परीक्षा लेगा। राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशानिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।


नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना  होगा।

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